मारपीट के आरोपियों को कोर्ट ने लगायी फटकार, छोड़ा
– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शुक्रवार को मारपीट के आरोपियों को कड़ी फटकार लगायी और छोड़ दिया. पुनख मोहनपुर में मोहन यादव व चंद्रदेव यादव के साथ हुई मारपीट मामले में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपियों की पहली […]
– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शुक्रवार को मारपीट के आरोपियों को कड़ी फटकार लगायी और छोड़ दिया. पुनख मोहनपुर में मोहन यादव व चंद्रदेव यादव के साथ हुई मारपीट मामले में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपियों की पहली बार गलती होने को लेकर माफी की गुहार लगायी थी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी व बचाव पक्ष से अरुण झा ने पैरवी की थी. पुनख मोहनपुर में पांच मई 1998 को मोहन यादव व चंद्रदेव यादव अपनी खेत की जुताई कर रहे थे. इसी बीच दिन में 11 बजे गांव के नरेश पासवान, धनंजय पासवान, संजय पासवान, सुखदेव पासवान, मुनदेव पासवान, हरदेव पासवान, वासदेव पासवान, इंजीने पासवान, कुबेर पासवान हथियार से लैस होकर आये और मोहन यादव व चंद्रदेव यादव से मारपीट करने लगे. मारपीट में दोनों घायल हो गये. मारपीट के बाद सभी घटनास्थल से चले गये. घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल भेजा गया. प्रदुमन यादव की शिकायत पर थाना जगदीशपुर में मामला दर्ज हुआ, इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी.