डीएम कार्यालय के फोन का दुरुपयोग, विधि शाखा का लिपिक निलंबित

वरीय संवाददाता, भागलपुर डीएम कार्यालय के गोपनीय शाखा में लगे फोन का दुरुपयोग करने पर डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने विधि शाखा के लिपिक जफर आलम को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए एक दिन का वेतन भी स्थगित कर दिया है. डीएम की ओर से पूछे गये स्पष्टीकरण में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2015 12:06 AM

वरीय संवाददाता, भागलपुर डीएम कार्यालय के गोपनीय शाखा में लगे फोन का दुरुपयोग करने पर डीएम डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने विधि शाखा के लिपिक जफर आलम को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए एक दिन का वेतन भी स्थगित कर दिया है. डीएम की ओर से पूछे गये स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 21 जुलाई को लिपिक श्री आलम ने गोपनीय शाखा में स्थापित फोन से एक सरकारी अधिवक्ता की बात लोदीपुर थानाध्यक्ष से करायी थी. बातचीत के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने लोदीपुर थानाध्यक्ष को वहां किसी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में निर्देश दिया था. डीएम ने कहा कि कार्यालय में लगे फोन का उपयोग बिना पूर्वानुमति किया गया, जबकि गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी भी उस वक्त कार्यालय में मौजूद थे. इससे स्पष्ट होता है कि गोपनीय शाखा के फोन का उपयोग गलत मंशा से प्रभाव जमाने के लिए किया गया. यह आचरण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली 2005 में निहित आचरण के प्रतिकूल है. इसको लेकर लिपिक को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही निलंबन का आदेश देते हुए डीएम ने स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक लिपिक का 21 जुलाई का वेतन भी स्थगित करने का आदेश दिया है.

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