दहेज के लिए हत्या मामले में 10 साल की कैद व जुर्माना

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला लालूचक में विवाहिता रीता कुमारी के जलाये जाने से हुई थी मौत वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को दहेज हत्या मामले में सुनील मंडल को 10 साल कैद की सजा सुनायी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 10 हजार रुपये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2015 8:06 PM

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला लालूचक में विवाहिता रीता कुमारी के जलाये जाने से हुई थी मौत वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को दहेज हत्या मामले में सुनील मंडल को 10 साल कैद की सजा सुनायी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा होगी. सुनील मंडल को 15 जुलाई को अदालत ने दोषी करार दिया था. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयदेव प्रसाद व बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की थी. यह था मामला भीखनपुर गेट नंबर-12 के शंभू मंडल की पुत्री रीता कुमारी उर्फ लूसी को दहेज के लिए उसके पति सुनील मंडल सहित अन्य पर जला कर मार देने का आरोप था. इस मामले में शंभू मंडल ने ईशाकचक थाना में मामला दर्ज कराया था. वर्ष 2011 में सुनील मंडल के साथ रीता कुमारी की शादी होने के बाद से ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिये तंग करना शुरू कर दिया. इस बीच शादी के एक वर्ष बाद उसे एक लड़का अभिनव कुमार हुआ. कई बार अपनी परेशान के बारे में रीता कुमारी ने अपने पिता शंभू मंडल को बताया. 20 फरवरी 2013 को रीता कुमारी को उसका पति सुनील मंडल मायके से ससुराल ले गया. 24 फरवरी को शंभू मंडल को उसकी बेटी रीता कुमारी के बुरी तरह जलने की सूचना आयी. जब शंभू मंडल अपनी बेटी को देखने आये, तब उसके ससुराल वाले वहां से फरार थे.

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