कोर्ट चारों दोषी के खिलाफ 18 अगस्त को देगा फैसला
भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को धनोखर में मारपीट की घटना में मारे गये नित्यानंद सिंह के मामले में चार को दोषी करार दिया है. कोर्ट चारों दोषी के खिलाफ 18 अगस्त को फैसला देगी. मामले में अपर लोक अभियोजक उमेश प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की.
मामले के अनुसार 2 अक्तूबर 1991 को धनोखर गांव में सुबह पांच बजे नित्यानंद सिंह अपने भाई दयानंद सिंह व परमानंद सिंह के साथ शौच करके लौट रहे थे. इसी दौरान सदानंद सिंह अपने चार लड़के राघवेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, रतन कुमार सिंह व रमाकांत सिंह ने घेर लिया. सभी डंडे व हथियार से लैस थे.
उन्होंने नित्यानंद सिंह व उनके भाई पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस मारपीट में दयानंद सिंह व नित्यानंद सिंह बुरी तरह घायल हो गये. कुछ दिनों के उपचार के बाद नित्यानंद सिंह की मौत हो गयी.
वही सनोखर थाना पुलिस ने सदानंद सिंह सहित चार लड़के राघवेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, रतन कुमार सिंह व रमाकांत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. अदालती जिरह के दौरान सदानंद सिंह की मौत हो गयी. कोर्ट ने चार आरोपी राघवेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, रतन कुमार सिंह व रमाकांत सिंह को मामले में दोषी पाया है.