नया मोबाइल देने का आदेश

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में मोबाइल से संबंधित दायर वाद संख्या 8/07 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने प्रोपराइटर महाबीर इंटर प्राइजेज भागलपुर को आदेश दिया है कि तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश पांडे के खराब मोबाइल को वापस लेकर उन्हें उसी राशि का नया मोबाइल दें. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2013 9:30 AM

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में मोबाइल से संबंधित दायर वाद संख्या 8/07 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने प्रोपराइटर महाबीर इंटर प्राइजेज भागलपुर को आदेश दिया है कि तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश पांडे के खराब मोबाइल को वापस लेकर उन्हें उसी राशि का नया मोबाइल दें. मोबाइल की कीमत 2,500 रुपये के साथ -साथ नौ फीसदी ब्याज भी अदा करे. इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये और मुकदमा खर्च के तौर पर 500 रुपये अदा करने को कहा है. इस आदेश का पालन दो माह के अंदर करने को कहा है.

न्यायिक दंडाधिकारी ने वर्ष 2006 के दो फरवरी को लाइफ टाइम योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित कंपनी का एक मोबाइल खरीदा था. मोबाइल को रिचार्ज कराया, लेकिन बिना उपयोग के ही रिचार्ज के पैसे शून्य हो गया. फिर वादी ने अक्तूबर (2006) में रिचार्ज कराया.

फिर बिना उपयोग के ही मोबाइल का पैसा शून्य हो गया. इस तरह से कई बार मोबाइल के पैसे रिचार्ज कराये गये. बिना उपयोग के ही पैसे खत्म होते गये. इसकी शिकायत उपभोक्ता ने प्रोपराइटर महाबीर इंटर प्राइजेज के मालिक से की, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. वर्ष 2007 के एक जनवरी को प्रोपराइटर महाबीर इंटर प्राइजेज भागलपुर व मोबाइल कंपनी मुंबई के खिलाफ इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की.

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