केंद्र सरकार ने कहा, स्वामी के खिलाफ चले केसनयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भड़काऊ भाषण के खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधान सही हैं, और अपने नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ किसी भी समुदाय के बीच नफरत फैलाने के आरोप में लगाये गये अभियोग को भी सही ठहराया है. सरकार का यह रुख बीजेपी नेता के उस पिटीशन पर आया है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच से जुड़े आइपीसी की धारा 153, 153A,153B, 295, 295A, 298 और 505 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाये थे़ केंद्र की ओर से दाखिल एफिडेविट में स्वामी की एक बुक पर कहा गया है, ‘इस किताब में ऐसा कंटेंट है, जो दो समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देता है. इस तरह से पिटीशन लगाने वाले ने आइपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया है.’
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केंद्र सरकार ने कहा, स्वामी के खिलाफ चले केस
केंद्र सरकार ने कहा, स्वामी के खिलाफ चले केसनयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भड़काऊ भाषण के खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधान सही हैं, और अपने नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ किसी भी समुदाय के बीच नफरत फैलाने के आरोप में लगाये गये अभियोग को भी सही ठहराया है. सरकार का […]
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