हाइकोर्ट ने पूछा, सड़क ऊंचा मामले में कितने पर कार्रवाई

भागलपुर/पटना: पटना उच्च न्यायालय ने भागलपुर एयरपोर्ट से स्टेशन जाने वाली सड़क को ऊंचा करने के मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने सरकार से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सड़क ऊंचा करने वाले कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई. सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2015 9:21 AM
भागलपुर/पटना: पटना उच्च न्यायालय ने भागलपुर एयरपोर्ट से स्टेशन जाने वाली सड़क को ऊंचा करने के मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने सरकार से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सड़क ऊंचा करने वाले कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई.
सुनवाई के क्रम में सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्माण कार्य में लगे अधिकतर कर्मी रिटायर हो गये हैं. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जनवरी, 2016 निर्धारित करते हुए कहा कि उस दिन कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें.

गौरतलब है कि सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय लोगों ने लोक हित याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मरम्मत के दौरान ऊंचाई नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी सड़क की ऊंचाई बढ़ायी गयी. इस मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता सुनीलधारी प्रसाद ने कोई भी वक्तव्य देने से इनकार किया.

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