कर का अग्रिम भुगतान 15 तक करें : अपर आयकर आयुक्त

कर का अग्रिम भुगतान 15 तक करें : अपर आयकर आयुक्त- आयकर विषय को लेकर संगोष्ठी – फोटो है संवाददाता,भागलपुर आयकर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र एक उमेश चंद्र मिश्र ने करदाताओं से कहा कि जिनकी आमदनी आयकर दायरे में आती है, वह 15 दिसंबर तक अपने कर का अग्रिम भुगतान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 13, 2015 9:57 PM

कर का अग्रिम भुगतान 15 तक करें : अपर आयकर आयुक्त- आयकर विषय को लेकर संगोष्ठी – फोटो है संवाददाता,भागलपुर आयकर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र एक उमेश चंद्र मिश्र ने करदाताओं से कहा कि जिनकी आमदनी आयकर दायरे में आती है, वह 15 दिसंबर तक अपने कर का अग्रिम भुगतान अवश्य कर दें. इससे करदाताओं को इनकम टैक्स कानून अंतर्गत लगने वाले पेनाल्टी से बचाव हो सकेगा. उन्होंने कहा कि सभी करदाता का दायित्व है कि वह राष्ट्रहित में अपने कर का सही-सही भुगतान करें. संगोष्ठी को संबोधित करते हुए इस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्राफ ने कहा कि हमारे देश में आयकरदाताओं की संख्या अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है. हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोेग अपने कर का भुगतान कर आयकर विभाग से जुड़े. श्री शर्राफ ने कहा कि राष्ट्रहित में कर का भुगतान अवश्य करना चाहिए,इससे आने वाले समय में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जायेगा. संगोष्ठी को आयकर अधिकारी शिव प्रिय गोरांग सिंह, व्यवसायी रतन कुमार संथालिया, बदरी प्रसाद छापोलिका, पवन शर्मा, रवि प्रकाश साह आदि ने संबोधित किया. मौके पर काफी संख्या में व्यवसायी व करदाता उपस्थित थे.

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