मो जमाल के हत्यारे मो युनूस को आजीवन करावास

मो जमाल के हत्यारे मो युनूस को आजीवन करावास – सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सीबी कुमार ने सुनाया फैसला – चार फरवरी को खेत से पानी गुजरने के मामले में हुई थी घटना वरीय संवाददाता, भागलपुरसप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सीबी कुमार ने मंगलवार को गौरा के मो जमाल की हत्या में मो युनूस को आजीवन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2015 6:40 PM

मो जमाल के हत्यारे मो युनूस को आजीवन करावास – सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सीबी कुमार ने सुनाया फैसला – चार फरवरी को खेत से पानी गुजरने के मामले में हुई थी घटना वरीय संवाददाता, भागलपुरसप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सीबी कुमार ने मंगलवार को गौरा के मो जमाल की हत्या में मो युनूस को आजीवन करावास की सजा सुनायी. आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसकी अदायगी नहीं होने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विक्रम कुमार सिंह व बचाव पक्ष से अभयकांत झा ने परैवी की थी. क्या है मामला चार फरवरी 2012 को गांव गौरा, थाना शाहकुंड में मो जमाल अपनी खेत के पास चापाकल से पानी ले रहा था. तभी वहां मो युनूस आ गया और उसने मो जमाल को चापाकल का पानी खेत से होकर नहीं गुजरने की चेतावनी दी. इस पर मो जमाल व मो युनूस में कहासुनी होने लगी. मो युनूस अपने परिजन मो बाबर, मो साजन और मो हदीस को बुला लिया. सभी लाठी व रॉड से लैस थे और मो जमाल को बेरहमी से पीटने लगे. शोर सुनकर मो कमाल व अन्य लोग वहां आ गये, तो हमलावर भाग गये. मो कमाल अपने भाई को अस्पताल ले गया, जहां इलाज के क्रम में 12 फरवरी 2012 को मो जमाल की मौत हो गयी. मो कमाल की शिकायत पर मो युनूस, मो बाबर, मो साजन और मो हदीस के खिलाफ मामला दर्ज हो गया.

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