न्यूनतम मजदूरी दरों की कार्यशाला में दी जानकारी

भागलपुर: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 व उसके प्रवर्तन विषय पर श्रम से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जानेवाले न्यूनतम मजदूरी की दरों व उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जायेगी. उक्त बातें उप श्रम आयुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को जिला श्रम कार्यालय परिसर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 25, 2015 7:54 AM
भागलपुर: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 व उसके प्रवर्तन विषय पर श्रम से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जानेवाले न्यूनतम मजदूरी की दरों व उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जायेगी.

उक्त बातें उप श्रम आयुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को जिला श्रम कार्यालय परिसर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व अन्य श्रम अधिनियम समेत श्रम कल्याण की योजनाओं पर आयोजित कार्यशाला में कही. कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंड व पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, एनजीओ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

इसके अलावा बाल श्रम अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम का संचालन श्रम अधीक्षक सुधांशु कुमार ने किया. इस अवसर पर श्रम अधीक्षक- कृषि श्रमिक प्रेम शंकर सिंह, विभिन्न प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष झा, मनोज कुमार, विमल कुमार, आशुतोष झा, अशोक पांडेय आदि उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version