अतिक्रमण होने पर थाना व निगम के अफसर संयुक्त रूप से होंगे जिम्मेवार

भागलपुर : राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सार्वजनिक स्थल पर होनेवाले अतिक्रमण को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक दोनों को पत्र भेज कर कहा कि अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के थाना व निगम कर्मी संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2015 6:28 AM

भागलपुर : राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सार्वजनिक स्थल पर होनेवाले अतिक्रमण को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक दोनों को पत्र भेज कर कहा कि अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के थाना व निगम कर्मी संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे.

उन्हें सही समय पर अतिक्रमण गतिविधि की जानकारी देनी होगी. मुख्य सचिव ने उक्त दोनों को उचित मार्ग दर्शन देने के लिए कहा है. उनके द्वारा दी जाने वाली अतिक्रमण की सूचना पर शीघ्र योजना बना कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

पटना उच्च न्यायालय ने दरभंगा के बिरौल निवासी संजय झा के वाद पर सुनवाई के बाद आदेश दिये. इसमें अतिक्रमण के मुद्दे पर जिला प्रशासन की कार्रवाई का उल्लेख किया गया. मुख्य सचिव ने न्यायालय के आदेश के तहत सभी सार्वजनिक स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया. इसमें शुरुआत में ही अतिक्रमण होने पर उसके खिलाफ कड़ाई से निबटने पर जोर दिया है.
सेक्शन 133 के तहत अतिक्रमण की देनी होगी सूचना : मुख्य सचिव के पत्र के आधार पर किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई लंबित नहीं रखी जाये. ऐसे सभी अतिक्रमण की जानकारी सेक्शन 133 के तहत जिला प्रशासन को नियमित रूप से भेजी जाये. लंबे समय से हुए अतिक्रमण या फिर हो रहे अतिक्रमण की कोई भी सूचना तत्काल जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को भेजी जाये. यह सूचना सीधे थाना कर्मी या स्थानीय प्रशासन के जिम्मेवारी कर्मी देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

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