अब मेडिकल जमीन पर बसे हरिजन टोला के लोगोें को खाली करने का अल्टीमेटम
अब मेडिकल जमीन पर बसे हरिजन टोला के लोगोें को खाली करने का अल्टीमेटम- जगदीशपुर अंचलाधिकारी की ओर से 27 लोगों के नाम से चिपकाया गया है नोटिस- दो जनवरी 2016 तक खाली करने की दी मोहलत, नहीं तो चलेगा बुलडोजर- इंटर्न हॉस्टल के पास मेडिकल जमीन पर करीब 50 सालों से रह रहे हैं […]
अब मेडिकल जमीन पर बसे हरिजन टोला के लोगोें को खाली करने का अल्टीमेटम- जगदीशपुर अंचलाधिकारी की ओर से 27 लोगों के नाम से चिपकाया गया है नोटिस- दो जनवरी 2016 तक खाली करने की दी मोहलत, नहीं तो चलेगा बुलडोजर- इंटर्न हॉस्टल के पास मेडिकल जमीन पर करीब 50 सालों से रह रहे हैं परिवार संवाददाता,भागलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अवैध तरीके से बसे हरिजन टोला के 27 परिवारों को घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि दो जनवरी 2016 तक हर हाल में अपने-अपने घर खाली कर दें, नहीं तो अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत कार्रवाई की जायेगी. नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमण को हटाने में जो भी खर्च आयेगा, उसकी वसूली भी संबंधित लोगों से ही की जायेगी. जिन लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया है, उनके नाम रामदेव दास, गणेश साह, बलदेव हरि, प्रह्लाद हरि, संजय हरि, अरूण दास, रामदेव दास, नारद दास, पागो दास, सुभाष रविदास, बबलू दास, फोड़ो देवी, प्रकाश रविदास, रामरंजन दास, जितेंद्र दास, विनोद दास, रीता देवी, हीरा रविदास, प्रकाश कुमार दास, संजय कुमार दास, मुकेश रविदास, धनेश्वर मंडल, निरंजन दास, कैलाश रविदास, शिवशंकर दास, नवल किशोर रविदास, राम रंजन दास आदि प्रमुख हैं. कहते हैं हरिजन टोला निवासीनोटिस चिपकाये जाने से भयभीत हरिजन टोला के प्रकाश कुमार दास, शिव शंकर राम आदि ने बताया कि वह लोग यहां पर बाप-दादा के समय से रह रहे हैं. 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस क्षेत्र में आये थे. उस समय मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था. पिछली दफा जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब वह लोग 2014 में मामले को हाई कोर्ट में ले गये थे. हाई कोर्ट में मामले को स्थानीय न्यायालय भागलपुर में ले जाने का आदेश दिया था. स्थानीय न्यायालय में इस मामले पर छह जनवरी का सुनवाई होनी है. ऐसे में हमलोंगो को दो जनवरी तक खाली करने का किस आधार पर नोटिस जारी किया गया है.