रिटायर्ड प्रधानाध्यापक के खिलाफ वसूली की कार्रवाई !-उर्दू मध्य विद्यालय असनहा में मिड डे मील के लिए जारी खाद्यान्न में घोटाले का मामलासंवाददाता, भागलपुरमिड डे मील में के लिए जारी खाद्यान्न में गबन के आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक (अब रिटायर) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग का पत्र तैयार है. विभागीय सूत्रों की मानें तो डीपीओ(स्थापना) ज्योति कुमार ने कार्रवाई की संस्तुति पर अंतिम मुहर लगने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी फूल बाबू चौधरी के पास भेज दिया है. इनके हस्ताक्षर के बाद गबन किये गये खाद्यान्न की मात्रा के एवज में उसके कीमत के बराबर वसूली की कार्रवाई शुरू हो जायेगी. गौरतलब कि बीते दिनों सन्हौला प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय असनहा में मध्याह्न भोजन के लिए जारी खाद्यान्न वितरण में धांधली का मामला प्रभात खबर ने प्रकाशित किया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने एहतियात बरतते हुए इसकी जांच की जिम्मेदारी मध्याह्न भोेजन प्रभारी संजय कुमार व तत्तकालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी थी. जांच के दौरान ही 31 दिसंबर 2015 को गबन के आरोपी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो गये. जांच में की गयी थी सिफारिशदोनों जांच अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में उर्दू मध्य विद्यालय असनहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो सेराजुद्दीन एवं प्रखंड शिक्षक मो मिनसार आलम के वेतन से 968.260 किग्रा चावल एवं इसी अनुपात में वर्ग 6-8 के लिए निर्धारित परिवर्तन की मूल्य दर से राशि की वसूली की सिफारिश की थी. साथ ही मो सेराजुद्दीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और प्रखंड नियोजन इकाई सन्हौला द्वारा प्रखंड शिक्षक मो मिनसार आलम को तत्काल निलंबत कर अनुशासनिक कार्रवाई की भी बात कही थी. इसके अलावा संवेदन आनंद कुमार प्रखंड सन्हौला से 107.040 किग्रा चावल का विभागीय निर्धारित दर से वसूली और उनको वित्तीय वर्ष 2015-16 के चतुर्थ त्रैमास के खाद्यान्न उठाव वितरण से कार्य मुक्त करने की सिफारिश भी की गयी थी. रिपोर्ट में प्रखंड साधन सेवी मो अब्बू लैस के कमजाेर अनुश्रवण करने के कारण उनके दिसंबर 2015 के मानदेय से 25 फीसदी की राशि कटाैती कर उनका तबादला दूसरे प्रखंड में करने की सिफारिश की गयी थी. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर डीपीओ स्थापना कार्यालय ने पत्रांक 3215 के तहत सन्हौला प्रखंड को बीपीओ सन्हौला को निलंबित करने संबंधी पत्र भेज दिया जिसे 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय को रिसीव भी करा दिया गया. इसी कड़ी में दूसरी कार्रवाई डीपीओ स्थापना ज्योति कुमार ने प्रभारी प्रधानाध्यापक मो सेराजुद्दीन के खिलाफ शुरू की. इस दौरान सेराजुद्दीन के 31 दिसंबर को रिटायर होने के कारण नियमानुसार, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तो नहीं की जा सकी. लेकिन डीपीओ स्थापना ज्योति कुमार ने गबन किये खाद्यान्न के बराबर राशि की वसूली के लिए उसके खिलाफ बिहार पेंशनर नियमावली 43(बी) के तहत कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया. इस नियमावली के तहत गबन की धनराशि सेवानिवृत्त मो सेराजुद्दीन के पेंशन से वसूला जा सकता है. कार्रवाई के लिए डीपीअो स्थापना ने जिला शिक्षा पदाधिकारी फूल बाबू चौधरी को भेज दिया है. जबकि दूसरा पत्र कोषागार, संबंधित बीइओ कार्यालय, संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक को भेज दिया गया. अब कार्रवाई का पूरा दारोमदार बीइओ श्री चौधरी पर निर्भर है.
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रिटायर्ड प्रधानाध्यापक के खिलाफ वसूली की कार्रवाई !
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