भागलपुर: सवारी गाड़ियों को अब परमिट तभी मिलेगा, जब संलग्न रूट चार्ट के साथ पथ निर्माण विभाग से निर्गत नक्शा लगा हो. परमिट के आवेदन के साथ खुद के बनाये रूट चार्ट की मान्यता नहीं होगी.
गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम ने यह निर्देश दिया. बैठक में चार स्कूली बस को परमिट के लिए मोटर यान निरीक्षक (एमवीआइ) से प्रमाण पत्र की मांग की गयी. आरटीए की बैठक में पूर्व के प्रत्यर्पण के पांच मामले में परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया.
आयुक्त ने निर्धारित रूट पर वाहन नहीं चलाने के संबंध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की शिकायत पर जिला परिवहन पदाधिकारी व एमवीआइ को भागलपुर-बांका वाया जगदीशपुर रूट पर सघन जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि सवारी गाड़ी के परमिट आवेदन के साथ गाड़ी मालिक अपनी ओर से बनाये रूट चार्ट संलग्न कर देते हैं, जो नियम संगत नहीं है. उन्होंने कहा कि भविष्य में परमिट आवेदन के साथ पथ निर्माण विभाग से निर्गत नक्शा लगा होना आवश्यक है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को छोटी गाड़ियों पर भी ओवरलोडिंग बंद करने का निर्देश दिया. बैठक में परिवहन प्राधिकार के सचिव, एमवीआइ सहित प्राधिकार के सदस्य आदि उपस्थित थे.
त्रुटिपूर्ण बिल ठीक करने के लिए आवेदन लें
अभी भी बहुत से बिजली उपभोक्ता त्रुटि पूर्ण बिल की शिकायत कर रहे हैं. प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम ने त्रुटि पूर्ण बिजली बिल को ठीक करने के लिए उपभोक्ताओं से आवेदन लेने को कहा है. गुरुवार को बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने इसके लिए एक सप्ताह के अंदर कमेटी गठित कर सभी त्रुटि पूर्ण बिल को ठीक करने का निर्देश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त श्री आलम ने बताया कि जिले की बिजली जल्द ही प्राइवेट हाथों में सौंपी जायेगी. ऐसे में सभी उपभोक्ताओं का बिल ठीक व अद्यतन करना बोर्ड की जिम्मेदारी है.बैठक में बिजली बोर्ड के डीजीएम, एसई, एक्सइएन आदि मौजूद थे.