24 घंटे में हटें, नहीं तो एफआइआर
24 घंटे में हटें, नहीं तो एफआइआर अतिक्रमणकारियों को जेएलएनएमसीएच प्रबंधक की चेतावनी- खंजरपुर व हथिया नाला से नहीं हटने वाले लोगों के नाम व पता की सूची बनायी संवाददाता, भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन पर आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर इलाके से हटाने के बावजूद अवैध कब्जा कायम रखने को […]
24 घंटे में हटें, नहीं तो एफआइआर अतिक्रमणकारियों को जेएलएनएमसीएच प्रबंधक की चेतावनी- खंजरपुर व हथिया नाला से नहीं हटने वाले लोगों के नाम व पता की सूची बनायी संवाददाता, भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन पर आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर इलाके से हटाने के बावजूद अवैध कब्जा कायम रखने को मेडिकल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. मेडिकल प्रशासन ने बुधवार को गार्ड भेजकर ऐसे कब्जाधारियों का नाम व पता लिख कर मंगाया है. अस्पताल अधीक्षक डॉ आरसी मंडल ने बताया कि 24 घंटे के अंदर सभी को अतिक्रमण स्थल से हटने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर जो व्यक्ति अतिक्रमण स्थल को खाली नहीं करेगा, उनके खिलाफ बरारी थाना में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा. बता दें कि सुरक्षा गार्ड ने बुधवार को आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर के मेडिकल जमीन पर दोबारा प्लास्टिक लगाकर रह रहे लोगों नाम व पता लिखकर अधीक्षक को सौंप दिया है. हथिया नाला में देवा पासवान और खंजरपुर में राजू यादव, राजाराम यादव, सत्य नारायण मरांडी, कालू यादव, चुनचुन रजक, गणेश तांती, सुरेश तांती, मनोज यादव समेत दर्जनों लोगाें ने दोबारा अतिक्रमण स्थल पर प्लास्टिक लगा कर रह रहे हैं. खंजरपुर क्वार्टर में भी अवैध रूप से रह रहे हैं दर्जनों लोग खंजरपुर में मेडिकल जमीन पर बने चतुर्थवर्गीय क्वार्टर में भी दर्जनों लोग अवैध कब्जा करके रह रहे हैं. अधीक्षक ने कहा कि क्वार्टर में भी अवैध तरीके से रह रहे लोगों की जांच करवा कर खाली कराया जायेगा. सुरक्षा गार्ड को निर्देश दिया गया है कि क्वार्टर में रह रहे लोगों से कागज मांगकर देखने को कहा है कि किस ऑथोरिटी के इजाजत से रह रहे हैं. जिनके पास किसी ऑथोरिटी का कागज नहीं है, वैसे लोगों को भी क्वार्टर से हटाया जायेगा. बॉक्स में…………..इंटर्न हॉस्टल के पास अतिक्रमण मामले पर अब 13 को सुनवाई जेएलएनएमसीएच के इंटर्न हॉस्टल के नजदीक मेडिकल की जमीन पर अवैध रूप से बसे महादलित टोला के लोगों की अपील पर स्थानीय कोर्ट में सुनवाई चार जनवरी को थी. कोर्ट ने महादलित टोला में रह रहे 33 घर मालिकों को जमीन से संबंधित कागजात कोर्ट में पेश करने को कहा है. अब इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.