तोड़े जायेंगे 33 मकान
भागलपुर : जेएलएनएमसीएच के पास से अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रशासन ने 33 मकान मालिक को तीसरी व अंतिम चेतावनी दी है. इन सभी मकान मालिक को 22 फरवरी तक हटने का निर्देश है, अन्यथा उनके मकानों को तोड़ा जायेगा. प्रशासन ने आठ अलग-अलग पॉकेट में से सात पॉकेट को पहले ही अतिक्रमण मुक्त करा दिया है. पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रही कार्रवाई में नौ मार्च को कोर्ट में जवाब देना है. याद रहे कि जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन पर जो इंटर्न हॉस्टल के नजदीक करीब 33 मकान अवैध तरीके से बना है,
उसे खाली कराने की कार्रवाई चल रही है. इन मकान मालिक को दो नोटिस पहले भी दिया जा चुका है. इसके बावजूद मकान मालिकों ने नोटिस पर गंभीरता नहीं दिखाई. जिसके बाद तोड़फोड़ करने से पहले तीसरी नोटिस दी गयी.
ये हैं पक्के निर्माण करनेवाले अतिक्रमणकारी : रामदेव दास, गणेश साह, बलदेव हरि, प्रहलाद हरि, संजय हरि, अरुण दास, नारद दास, सागो दास, सुभाष रविदास, बबलू दास, फोटो देवी, प्रकाश रविदास्र, रामरंजन दास, जितेंद्र दास, विनोद दास, रीता देवी, हीरा रविदास, प्रकाश कुमार दास, संजय दास, सुरेश रविदास, गणेश्वर मंडल, निरंजन दास, कैलाश रविदास, शिवशंकर दास, नवल किशोर रविदास, अशोक हरिजन, कन्हाय दास, राकेश, सुरेंद्र रविदास, अजय हरि, मणि रविदास आदि हैं.