दुष्कर्म के काेशिश के आरोपी को पांच वर्ष कैद

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने सुनाया फैसला भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने गुरुवार को लड़की से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित मो जावेद मियां को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा आरोपित पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2016 6:11 AM

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने सुनाया फैसला

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने गुरुवार को लड़की से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित मो जावेद मियां को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी. इसके अलावा आरोपित पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर यादव और बचाव पक्ष से सिकंदर पांडे ने पैरवी की.
यह है मामला : पीरपैंती के महादेव टिकर में आठ सितंबर 2008 को एक लड़की जब चापाकल के पास पानी के लिए गयी तो अचानक शोर हुआ. जब परिजन वहां गये तो मिरजापुर के मो जावेद मियां व उसके साथी जबरन लड़की को ले जा रहे थे. परिजनों के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग आ गये.
भीड़ को देखकर मो जावेद मियां व उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद भागने के दौरान मो जावेद मियां को भीड़ ने पकड़ लिया. वहीं उसके अन्य साथी रंजन यादव, विकास सिंह और विजय सिंह फरार हो गये. पकड़े गये मो जावेद मियां के पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी जब्त हुए. पीरपैंती थाना ने मो जावेद मियां और अन्य साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

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