लोक शिकायत निवारण एक्ट का कार्यालय पुरानी हाजत में खुलेगा

भागलपुर : जिला प्रशासन ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अनुमंडल और जिला में कार्यालय खोलने के लिए जगह चिह्नित कर लिया है. इसमें अनुमंडल में उसके परिसर में ही कार्यालय होगा और जिला स्तर पर पुरानी हाजत को कार्यालय के लिए चुना गया है. इस बंद पड़े हाजत को दुरुस्त किया जायेगा. यहां […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2016 3:42 AM

भागलपुर : जिला प्रशासन ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अनुमंडल और जिला में कार्यालय खोलने के लिए जगह चिह्नित कर लिया है. इसमें अनुमंडल में उसके परिसर में ही कार्यालय होगा और जिला स्तर पर पुरानी हाजत को कार्यालय के लिए चुना गया है. इस बंद पड़े हाजत को दुरुस्त किया जायेगा. यहां लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आने वाली अपील का निबटारा होगा. चार अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने डीएम व अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू करने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे.

शराब बंदी को लेकर बनी कार्ययोजना : डीएम के निर्देश पर शराब बंदी को लेकर कार्ययोजना 15 मार्च तक पूरा कर ली गयी. एसएसपी और मद्य निषेध प्रभारी की ओर से झारखंड की सीमा से सटे क्षेत्रों में शराब व्यवसायी को पहचानने और आवश्यक कार्रवाई की रुपरेखा तैयार की गयी. एसडीओ के माध्यम से अवैध शराब बनाने वाले गांव व परिवार की सूची बना ली गयी है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शराब के लत में आये लोगों की सूची भी तैयार हो गयी. इन तमाम बिंदु पर 18 मार्च को डीएम अहम बैठक करेंगे.

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