एक अप्रैल से शराब ढोने वाले वाहन पर लगाने होंगे विशेष स्टीकर

भागलपुर : आयुक्त उत्पाद कुंवर जंग बहादुर ने निर्देश दिया है कि एक अप्रैल से शराब ढोने वाले वाहन पर विशेष स्टीकर लगाना होगा. बिना स्टीकर की गाड़ी पर कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि विदेशी शराब अथवा इथनॉल के व्यवसाय से जुड़े किसी भी सामग्री का चीनी मिल, बोटलिंग प्लांट, ब्रिवरीज, डिपो, दुकान से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2016 5:24 AM

भागलपुर : आयुक्त उत्पाद कुंवर जंग बहादुर ने निर्देश दिया है कि एक अप्रैल से शराब ढोने वाले वाहन पर विशेष स्टीकर लगाना होगा. बिना स्टीकर की गाड़ी पर कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि विदेशी शराब अथवा इथनॉल के व्यवसाय से जुड़े किसी भी सामग्री का चीनी मिल, बोटलिंग प्लांट, ब्रिवरीज, डिपो, दुकान से ट्रांसपोर्टर ढुलाई के वक्त अपने वाहन की खिड़की पर सरकार की ओर से जारी स्टीकर को चस्पा करेंगे, जिससे चेकिंग के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

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