सदर अस्पताल : अतिक्रमणकारियों से वसूला जायेगा किराया

भागलपुर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने सदर अस्पताल परिसर के अंदर अतिक्रमणकारी से किराया वसूलने का निर्देश दिया है. इसे लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी निरंजन कुमार ठाकुर को बिहार गर्वमेंट प्रेमीसेज एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है. सदर एसडीओ ने अस्पताल परिसर के 65 अलग-अलग जगहों पर सरकारी भवन में कई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2016 7:20 AM

भागलपुर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज ने सदर अस्पताल परिसर के अंदर अतिक्रमणकारी से किराया वसूलने का निर्देश दिया है. इसे लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी निरंजन कुमार ठाकुर को बिहार गर्वमेंट प्रेमीसेज एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है. सदर एसडीओ ने अस्पताल परिसर के 65 अलग-अलग जगहों पर सरकारी भवन में कई वर्षों से कब्जा किये लोगों को हटाने के बाद नीलाम पत्र वाद दायर करने की बात बतायी.

उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल परिसर में सरकारी भवन पर जितने वर्ष से अतिक्रमणकारी रहे हैं, उनसे सरकारी दर के हिसाब से किराया की गणना होगी. किराया को लेने के लिए उन्हें नोटिस देंगे. अगर उन्होंने किराया दे दिया तो ठीक, वरना उनके खिलाफ कोर्ट में नीलाम पत्र का केस होगा.
उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल परिसर में दो प्रकार के अतिक्रमण हो रखे हैं. इसमें सरकारी भवन के अलावा खुद खाली जमीन पर पक्का या फिर कच्चा मकान बनाना है. इन अवैध निर्माण वाले भवन को तोड़ा जायेगा, इसके लिए नोटिस दे दिया गया है. इस नोटिस की कार्रवाई में दो हफ्ते का समय लगेगा, इसके बाद सीधी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अतिकमणकारी को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वह खुद कब्जा छोड़ दें. उन्हें दो हफ्ते का समय दिया जा रहा है.

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