युवती की हत्या में मो शोएब को उम्रकैद

युवती की हत्या में मो शोएब को उम्रकैदप्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला बेलखुरिया के अंसारी टोला में हुई थी घटना शादी से इनकार करने पर आशिक ने की थी युवती की हत्या वरीय संवाददाता, भागलपुरप्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने प्रेम प्रसंग में शादी नहीं होने पर प्रेमी मो शोएब को युवती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

युवती की हत्या में मो शोएब को उम्रकैदप्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला बेलखुरिया के अंसारी टोला में हुई थी घटना शादी से इनकार करने पर आशिक ने की थी युवती की हत्या वरीय संवाददाता, भागलपुरप्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने प्रेम प्रसंग में शादी नहीं होने पर प्रेमी मो शोएब को युवती शहजादी की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर मो शोएब को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद और बचाव पक्ष से मो मुर्शीद ने पैरवी की. यह है मामला बेलखुरिया के अंसारी टोला निवासी मो शोएब पिता मो मुस्तजा 21 मार्च 2013 को मो अंसुल के घर की छत पर चढ़ गया और वहां उसकी बेटी शहजादी से दुष्कर्म का प्रयास किया. शहजादी के विरोध करने पर उसने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद मो अंसुल की शिकायत पर मो शोएब के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. पुलिस के अनुसार, मो शोएब ने घटना से दो माह पहले शहजादी से शादी का प्रस्ताव दिया था. मगर 50 हजार रुपये की दहेज को लेकर बात नहीं बनी और शादी टूट गयी. इसके बाद शहजादी की शादी 28 फरवरी 2013 को जगदीशपुर के सलेमपुर में रियाज से हो गयी. इसे लेकर मो शोएब नाराज था और उसने घटना को अंजाम दिया.

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