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सौतन के दो मासूम की हत्यारिन को उम्रकैद

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सौतन के दो मासूम की हत्यारिन पुष्पा देवी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. सन्हौला के महादेवापुर में पुष्पा देवी ने दोनों मासूम को पोखर में फेंक दिया था. कोर्ट ने महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना […]

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सौतन के दो मासूम की हत्यारिन पुष्पा देवी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. सन्हौला के महादेवापुर में पुष्पा देवी ने दोनों मासूम को पोखर में फेंक दिया था. कोर्ट ने महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे नहीं देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित मां टिंकू देवी को देने का निर्देश दिया. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश व बचाव पक्ष से राजेश कुमार ने पैरवी की.
यह था मामला : 17 जून 2014 को सुबह 10.30 बजे बबलू यादव की पहली पत्नी टिंकू देवी ओर दूसरी पत्नी पुष्पा देवी के बीच झगड़ा हुआ. बबलू यादव ने दोनों को डांट-फटकार करके चुप कराया. रात एक बजे जब टिंकु देवी अपने दो मासूम बच्चे अंकित कुमार(3 वर्ष) और रंजीत कुमार (1 वर्ष) को लेकर आराम कर रही थी. तभी पुष्पा देवी ने चुपके से दोनों मासूम को छीन लिया और भागने लगी. टिंकु देवी जब तक पुष्पा देवी के पीछे आयी,
तब तक पुष्पा देवी ने घर के समीप पोखर में दोनों मासूम को फेंक दिया. घटना के बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी. जब पुष्पा देवी भागने लगी तो टिंकु देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर ग्रामीणों ने पुष्पा देवी को पकड़ा और पोखर से दोनों मासूम को निकाला गया. दोनों मासूम को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. टिंकु देवी ने सन्हौला थाना में पुष्पा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. अदालत की कार्रवाई में कुल आठ गवाह बनाये गये थे. इसमें अधिकतर ने घटना को लेकर आरोपित के खिलाफ बयान दिये.

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