एसबीआइ के एजीएम सहित चार पर चलेगा धोखाधड़ी का केस

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने दिया आदेश नालसी वाद की सुनवाई के दौरान आरोप का गठन भागलपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरआर रमण की कोर्ट ने गुरुवार को एसबीआइ खंजरपुर शाखा के तत्कालीन एजीएम उज्जवल कुमार, मुख्य शाखा प्रबंधक किशोर कुमार साह, शाखा प्रबंधक रंजन कुमार सिंह और राधा रानी सिन्हा रोड के रासमेक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2016 2:27 AM

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने दिया आदेश

नालसी वाद की सुनवाई के दौरान आरोप का गठन
भागलपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरआर रमण की कोर्ट ने गुरुवार को एसबीआइ खंजरपुर शाखा के तत्कालीन एजीएम उज्जवल कुमार, मुख्य शाखा प्रबंधक किशोर कुमार साह, शाखा प्रबंधक रंजन कुमार सिंह और राधा रानी सिन्हा रोड के रासमेक शाखा के सहायक महाप्रबंधक सुबोध कुमार सिन्हा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने लोहापट्टी के संजीव कुमार पांडेय के नालसी वाद पर सुनवाई करते हुए उक्त आरोपित पर भादसं की धारा 420, 430 के तहत आरोप का गठन किया है.
यह है मामला. 19 मार्च 2015 को संजीव कुमार पांडेय ने सीजेएम कोर्ट में नालसी वाद किया. वादी ने कहा कि एक अखबार के विज्ञापन को देखकर बड़े पुत्र मनोरंजन कुमार का दुर्गापुर सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में एडमिशन कराने की कार्रवाई की. कॉलेज की काउंसेलिंग प्रक्रिया में कॉलेज के निदेशक, सचिव, उप प्राचार्य ने बताया कि उनके कॉलेज का फॉर्म एसबीआइ से मिलता है और बैंक से लोन की सुविधा है.
इसके साथ कॉलेज पश्चिम बंगाल तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित है. संजीव कुमार पांडेय ने एसबीआई शाखा से फॉर्म लिया और कॉलेज में मनोरंजन कुमार का एडमिशन करा दिया. कॉलेज में एडमिशन के बाद एसबीआई खंजरपुर शाखा से एक लाख 97 हजार का लोन भी पास कराया.
तत्काल एक लाख नौ हजार का चेक कॉलेज में दे दिया. मगर जब उन्होंने दुर्गापुर सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस का पता लगाया तो वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित नहीं है. इस बात की जानकारी होने पर वह बैंक में गये और पैसा लौटाने की बात कही.
उन्होंने कहा कि जब कॉलेज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित नहीं था तो वे लोन किस प्रकार पास कर रहे हैं. उन्होंने एसबीआइ खंजरपुर शाखा के तत्कालीन एजीएम उज्जवल कुमार, मुख्य शाखा प्रबंधक किशोर कुमार साह, शाखा प्रबंधक रंजन कुमार सिंह और राधा रानी सिन्हा रोड के रासमेक शाखा के सहायक महाप्रबंधक सुबोध कुमार सिन्हा के खिलाफ नालसी वाद दायर कर दिया.

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