राजीव बने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
भागलपुर : सरकार ने छह जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिला और अनुमंडल स्तर पर कार्यालय के खोले जाने की पहल तेज कर दी है. इसके लिए मंगलवार को सरकार ने जिला और अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी के नामों की भी घोषणा कर दी. पहले जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव […]
भागलपुर : सरकार ने छह जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिला और अनुमंडल स्तर पर कार्यालय के खोले जाने की पहल तेज कर दी है. इसके लिए मंगलवार को सरकार ने जिला और अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी के नामों की भी घोषणा कर दी. पहले जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह बनाये गये हैं. वे वर्तमान में जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर हैं. वहीं जन शिकायत कोषांग की प्रभारी सह वरीय उप समाहर्ता सुधा गुप्ता सदर अनुमंडल की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनायी गयी हैं.
डीएम ने दी अधिनियम की जानकारी. डीआरडीए सभागार में डीएम आदेश तितरमारे ने मंगलवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कहा. इस अधिनियम की मदद से सुनवाई के आधार पर लोगों को मदद दिया जायेगा.
निर्धारित समय के अंदर तमाम कार्रवाई चलेगी. उन्होंने कहा कि जिले में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत चार जगह शिकायतों की सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान अनुमंडल स्तर पर तीन व जिला स्तर पर एक कार्यालय का गठन होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में आठ कर्मचारी होंगे, इसमें एक स्टेनो,
एक आइटी सहायक और दो कार्यपालक सहायक रहेंगे. इसके अतिरक्त दो चतुर्थ श्रेणी कर्मी होगा. कार्यपालक सहायक की नियुक्ति पिछले दिनों हुए विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगा. जिसका प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर विभागवार योजना, कार्यक्रम और सेवाओं को, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग को जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, अधिसूचित करेगा.
छह जून से जिला और तीनों अनुमंडल में खुल रहा कार्यालय
डीएम ने अधिनियम को लागू करने के बारे में दी जानकारी
यह होगा आवेदन का तरीका
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत आवेदक को बिना शुल्क आवेदन देना होगा. आवेदन में आवेदक का नाम, पता दर्ज करना होगा, उपलब्ध हो तो आवेदन अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या तथा ईमेल का पता भी दर्ज करेंगे. 30 दिन के भीतर उनकी शिकायत का निबटारा कर दिया जायेगा.
30 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकता है. यदि वहां से भी 30 दिनों में समस्या का निबटारा नहीं होता है तो आवेदक द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष निशुल्क अपील कर सकता है.
विभाग ने बनाये पदाधिकारी
जिला स्तर के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित हुए हैं.
सदर अनुमंडल कार्यालय के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जन शिकायत कोषांग प्रभारी वरीय उप समाहर्ता सुधा गुप्ता को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनी हैं.
कहलगांव अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर झा को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है.
नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में पर्यटन विभाग के विपिन कुमार अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बने हैं.
यह सेवाएं नहीं होगी शामिल
न्यायालय में लंबित वाद, आरटीपीएस की सेवाएं
आरटीआइ के दायरे में, सेवा संबंधी मांग