स्कूल बस की 40, तो डंपर-टैंकर की स्पीड 60 किमी/घंटा से अधिक नहीं
भागलपुर : दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने एक पहल की है. परिवहन विभाग ने पूरे राज्य की स्कूल बसों, डंपर और टैंकर की प्रति घंटा अधिकतम स्पीड तय करते हुए इन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का निर्देश दिया है. स्पीड गवर्नर लगाये जाने के बाद स्कूल बसों की अधिकतम स्पीड 40किमी/घंटा […]
भागलपुर : दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने एक पहल की है. परिवहन विभाग ने पूरे राज्य की स्कूल बसों, डंपर और टैंकर की प्रति घंटा अधिकतम स्पीड तय करते हुए इन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का निर्देश दिया है.
स्पीड गवर्नर लगाये जाने के बाद स्कूल बसों की अधिकतम स्पीड 40किमी/घंटा होगी. इससे ज्यादा स्पीड में स्कूल बस नहीं चलायी जा सकेंगी. इसको लेकर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीटीओ और एमवीआइ को पत्र लिखा है. जिलों को यह पत्र प्राप्त हो चुका है. आदेश को लागू करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है.
दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिहार में पहली बार. बिहार परिवहन विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार प्रसाद ने कहा कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर बिहार में पहली बार यह प्रयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्पीड गवर्नर लगाये जाने के बाद वाहनों की स्पीड लिमिट हो जायेगी. इससे दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी. उनका कहना है कि सभी जिलों का आदेश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन, डम्पर और टैंकर के ऑपरेटरों को स्पीड गवर्नर लगाने को लेकर जल्दी पत्र लिखें.
नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर. सरकार के स्तर से उन वाहनों पर खास नजर रखी जा रही है जिन्हें नो इंट्री में प्रवेश दिया जाता है. स्कूल बस, टैंकर या डम्पर में स्पीड गवर्नर इसी वजह से लगाने का आदेश जारी किया गया है ताकि नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों की अधिकतम स्पीड निर्धारित कर दी जाये. नो इंट्री में वाहनों की स्पीड ज्यादा होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन के बाद इसे लागू किया गया है. दिल्ली में पहले से ही ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसे पहली बार बिहार में अपनाया जा रहा है.
अन्य वाहनों की अधिकतम स्पीड 80 किमी होगी. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के पत्र में यह भी लिखा गया है कि जरूरी माल वहन करने वाले वाहनों के अलावा चलने वाले वाहनों में पहले से निर्धारित 80किमी/घंटा की अधिकतम स्पीड तय हाेगी और उसमें भी स्पीड गवर्नर लगाये जायेंगे. उन वाहनों के ऑपरेटरों से स्पीड गवर्नर लगाये जाने को कहा जायेगा.
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीटीओ और एमवीआइ को लिखा पत्र
दुर्घटनाओं पर रोक की पहल, सभी स्कूल बसों, डम्पर और टैंकर में लगाये जायेंगे स्पीड गवर्नर
स्कूल बस की 40 किमी/घंटा, डंपर और टैंकर की स्पीड 60किमी/घंटा की स्पीड निर्धारित की गयी है
डीटीओ सभी स्कूलों को भेजेंगे पत्र, स्पीड गवर्नर लगाने को कहेंगे
बिहार में पहली बार ऐसा किया जा रहा,दिल्ली में पहले से व्यवस्था लागू
तय से ज्यादा स्पीड से नहीं चल पायेेंगे वाहन
स्पीड गवर्नर वाहनों के स्पीड को लिमिट करने के लिए होता है. अगर किसी वाहन का अधिकतम स्पीड 60किमी/घंटा तय किया गया है और उसमें स्पीड गवर्नर लगा दिया जाये तो उस वाहन को किसी भी परिस्थिति में 60किमी/घंटा की स्पीड से ज्यादा में नहीं चलाया जा सकता.
इतनी तय होगी अधिकतम स्पीड
स्कूल बस – 40किमी/घंटा
डंपर – 60किमी/घंटा
टैंकर – 60किमी/घंटा
अन्य वाहन – 80किमी/घंटा
दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की यह पहल है. स्कूल बसों, डंपर और टैंकर में स्पीड गवर्नर लगाये जाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा होने से इन वाहनों की स्पीड तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी जिससे दुर्घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकेगी. बिहार में ऐसा पहली बार किया जा रहा है. स्कूलों को पत्र लिख कर बस में स्पीड गवर्नर लगाने को कहा जायेगा.
अरुण कुमार प्रसाद, अपर सचिव, परिवहन विभाग बिहार
स्कूल बसों, डम्पर और टैंकर में स्पीड गवर्नर लगाये जाने का निर्देश पत्र हमें प्राप्त हुआ है. प्रधान सचिव का पत्र मिलने के बाद स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने को लेकर हमने स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखने का काम शुरू कर दिया है. डंपर और टैंकर में भी स्पीड गवर्नर लगाये जाने हैं.
संजय कुमार, डीटीओ भागलपुर