बच्चा अपहरण मामले में दो को उम्रकैद की सजा
भागलपुर : जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट ने सोमवार को बच्चा के अपहरण करने के मामले में विक्रम मंडल और गौतम मंडल को उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपित पर दो हजार रुपये जुर्माना और नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का निर्देश दिया. मामले में अपर लोक […]
भागलपुर : जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट ने सोमवार को बच्चा के अपहरण करने के मामले में विक्रम मंडल और गौतम मंडल को उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपित पर दो हजार रुपये जुर्माना और नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का निर्देश दिया. मामले में अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता और आनंद श्रीवास्तव ने पैरवी की.
यह है मामला : 11 अक्तूबर 2013 को गोलाघाट का फुटुश चौधरी अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ जगदीशपुर (बलुआहाट) में बकरी खरीदने गये. वहां भीड़ में उसका बेटा गुम हो गया. बेटे की खोजबीन के दौरान किसी ने उसे फोन करके बच्चे के कब्जे में होने और उसे छोड़ने के लिए एक लाख रुपये की फिरौती मांगी. फिरौती मांगने वालों ने उन्हें पुलिस को सूचना दिये बगैर कजरैली के बगीचा में पैसे लेकर आने के लिए कहा. फुटुश चौधरी पैसे के साथ बगीचा में गये.
उनके साथ सादी वरदी में पुलिस भी थी. अपहरणकर्ताओं को जब वहां पुलिस की भनक लगी तो वे बच्चे को मौके पर छोड़ भाग खड़े हुए. पुलिस ने विक्रम मंडल और गौतम मंडल को पकड़ लिया. कजैरली थाना की पुलिस के पूछताछ में उन्होंने कहा कि वे कजरैली के कुमरथ चाईं टोला में रहते हैं.