एडीआर भवन में शिविर का आयोजन
एक करोड़ 71 लाख 74 हजार की राशि पर समझौता
भागलपुर : एडीआर भवन में शनिवार को दुर्घटना दावा और बीमा से जुड़े वादों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसमें 51 वादों का निबटारा हुआ और एक करोड़ 71 लाख 74 हजार की राशि पर समझौता कराया गया. जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अरविंद माधव के निर्देश पर एक बेंच का गठन किया गया. बेंच में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा के अलावा अधिवक्ता रामकुमार मिश्र ने 51 वादों पर दोनों पक्षों की बातें सुनी और निर्देश दिये.
वादों की सुनवाई के दौरान विभिन्न बीमा कंपनी के पदाधिकारी और उनके अधिवक्ता भी अपना पक्ष रखा. इधर, बीमा दावा के वाद के निबटारा के दौरान चंदा देवी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वाद संख्या-115/03 पर कोई समझौता नहीं हो सका. बीमा कंपनी के नहीं आने के कारण समझौता नहीं होने पर वादी चंदा देवी में निराशा थी. चंदा देवी ने बताया कि जब उनकी पति की मृत्यु हुई थी, तब उनकी बेटी जो छह साल की थी, वो अब विवाह योग्य हो गयी है. आर्थिक संकट से अपनी बेटी का विवाद नहीं कर पा रही है. वह पिछले 13 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहीं हैं.