दुष्कर्मी को सात वर्ष की कैद

भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश की कोर्ट ने लक्ष्मीपुर (सन्हौला) के लीडर महतो को सोमवार को सात वर्ष कैद की और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर और बचाव पक्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2016 6:52 AM

भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश की कोर्ट ने लक्ष्मीपुर (सन्हौला) के लीडर महतो को सोमवार को सात वर्ष कैद की और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर और बचाव पक्ष से जयप्रकाश मंडल ने पैरवी की.

यह था मामला : 21 दिसंबर 2000 को खेत में घास काटने गयी युवती के साथ लक्ष्मीपुर (सन्हौला) के लीडर महतो ने दुष्कर्म किया. युवती ने अपने ससुर से आपबीती बतायी. ससुर ने लीडर महतो व उसके परिजन से शिकायत की. गांव में मामले को लेकर पंचायत भी हुई. एक अन्य दिन जब युवती अपने बाजार से लौट रही थी,
तब लीडर महतो ने छेड़खानी कर दी. बाद में विवाद बढ़ गया और लीडर महतो अपने साथी रंजीत महतो, रामचंद्र प्रसाद महतो, किशुन महतो व कंस महतो के साथ युवती के घर आये और ससुर और देवर को डंडे से पीट दिया. घटना में युवती के ससुर की मौत हो गयी. युवती की शिकायत पर थाना सन्हौला में लीडर महतो पर दुष्कर्म और एक अन्य मामले में ससुर की हत्या में लीडर महतो व उसके साथी पर हत्या का मामला दर्ज हो गया.

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