आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा

भागलपुर : एसीजेएम सप्तम एआर उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को गोराडीह थाना क्षेत्र के प्रशस्तडीह गांव निवासी किरो यादव को आर्म्स एक्ट मामले में दो साल की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2016 8:51 AM
भागलपुर : एसीजेएम सप्तम एआर उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को गोराडीह थाना क्षेत्र के प्रशस्तडीह गांव निवासी किरो यादव को आर्म्स एक्ट मामले में दो साल की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

Next Article

Exit mobile version