ललमटिया के पूनम व खुदरु के घर जब्त करने की अनुशंसा

भागलपुर : ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला की रहने वाली पूनम देवी और खुदरु चौधरी के घर में शराब मिलने के बाद उनका घर जब्त करने की अनुशंसा की गयी है. यह पहला मामला है जब घर में शराब मिलने पर उस घर को जब्त करने की अनुशंसा की गयी है. एसएसपी मनोज कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2016 6:45 AM

भागलपुर : ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला की रहने वाली पूनम देवी और खुदरु चौधरी के घर में शराब मिलने के बाद उनका घर जब्त करने की अनुशंसा की गयी है. यह पहला मामला है जब घर में शराब मिलने पर उस घर को जब्त करने की अनुशंसा की गयी है. एसएसपी मनोज कुमार ने डीएम आदेश तितरमारे से पूनम और खुदरु के घर को जब्त करने की अनुशंसा की है. डीएम की स्वीकृति मिलने बाद पूनम और खुदरु के घर का जब्त कर लिया जायेगा.

नौ अप्रैल को हुई थी छापेमारी : सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के बाद घर पर शराब होने की गुप्त सूचना मिलने पर नौ अप्रैल को पुलिस ने ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला स्थित पूनम और खुदरु चौधरी के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी में घर से देसी शराब, नौसादर की गोलियां और गुड़ का
ललमटिया के पूनम…
पानी बरामद किया गया था. वहां कई लोग शराब पीते हुए भी पकड़े गये थे. ललमटिया थाना में इस मामले में कांड संख्या 112/16 दर्ज किया गया है.
शराबबंदी के बाद घर में मिली थी शराब
जिले में यह
पहली अनुशंसा
नौसादर की गोलियां देसी शराब व गुड़ का पानी किया गया था बरामद
एसएसपी ने डीएम से
की अनुशंसा
ललमटिया के पासी टोला की पूनम देवी और खुदरु चौधरी के घर के अधिहरण की अनुशंसा मैंने डीएम से की है. पूर्ण शराबबंदी को पूरी सख्ती के साथ लागू करना हमारी जिम्मेवारी है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. नये उत्पाद कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.
मनोज कुमार, एसएसपी
सख्ती का उदाहरण है, सतर्क हो जायें
पूनम और खुदरू के घर को जब्त करने की अनुशंसा पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर पुलिस-प्रशासन द्वारा की जा रही सख्ती का एक बड़ा उदाहरण है. एसएसपी मनोज कुमार ने भागलपुर में याेगदान देने के बाद ही यह साफ कर दिया था कि नये उत्पाद कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि नये उत्पाद कानून के तहत ही यह प्रावधान है कि कमरे या घर से शराब मिलने पर उसे तत्काल सील कर उसे जब्त कर लिया जायेगा. झोपड़ी में शराब मिलने पर उसे नष्ट करने और वाहन में शराब मिलने पर उसे जब्त करने का भी प्रावधान नये उत्पाद कानून में है. इसके अलावा शराब बेचने, पीने और खरीदने वालों को कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में शराब बनाने, पीने और खरीदने और बेचने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि न सिर्फ वे जेल जायेंगे बल्कि उनका घर भी हाथ से जा सकता है.

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