देनी होगी सूचना, नहीं तो कार्रवाई

सख्ती. बाहर से लाइसेंसी हथियार लाने पर रहेगी नजर अन्य जिले या दूसरे राज्य से लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आने और रहनेवालों पर पुलिस की कड़ी नजर है. बाहर से लाइसेंस हथियार लाकर यहां रहने वालों ने अगर स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण नहीं कराया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. भागलपुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 4, 2016 1:46 AM

सख्ती. बाहर से लाइसेंसी हथियार लाने पर रहेगी नजर

अन्य जिले या दूसरे राज्य से लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आने और रहनेवालों पर पुलिस की कड़ी नजर है. बाहर से लाइसेंस हथियार लाकर यहां रहने वालों ने अगर स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण नहीं कराया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
भागलपुर : एसएसपी मनोज कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने थाना क्षेत्रों में वैसे लोगों का पता करें जो बाहर से लाइसेंसी हथियार लेकर आये हैं और इसकी सूचना स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी को नहीं दी है.
पंचायत चुनाव या किसी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा
रखेंध्यान
अगर कोई बाहर से लाइसेंसी हथियार लेकर आते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा
सबसे जरूरी है कि उन्हें बाहर से हथियार के साथ लाइसेंस रखना होगा जो अपडेट हो
उन्हें यहां के अपने स्थायी पता का वेरिफिकेशन का पत्र पास में रखना होगा
बाहर से लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आने वाले को स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण कराना जरूरी होगा
लाइसेंस लेकर यहां आने पर अपने लोकल थाना को इसकी सूचना देनी होगी
बाहर से लाइसेंसी हथियार यहां लाने पर स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण कराना जरूरी
स्थायी पता का वेरिफिकेशन जरूरी : एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि यहां के स्थायी निवासी अगर किसी और राज्य में रहते हैं और वहां के पता पर हथियार का लाइसेंस ले लिया है तो उन्हें यहां के स्थायी पता का वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो गलत है.
अगर बाहर से कोई लाइसेंसी हथियार लेकर आता है तो स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण कराना जरूरी होगा. ऐसा नहीं होने पर कोई भी बाहर से चोरी छिपे लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आयेगा और उसका गलत इस्तेमाल कर निकल जायेगा.
बाहर से लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आने पर लोकल थाना को इसकी सूचना देनी होगी. इसके अलावा स्थानीय शस्त्र दंडाधिकारी के यहां पंजीकरण कराना भी जरूरी है. बाहर से लाइसेंसी हथियार लाकर यहां छिपा कर रखनेवालों का पता करने का थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है. स्थायी पता का वेरिफिकेशन कराये बिना और थाना को सूचित किये बिना कोई बाहर से लाइसेंसी हथियार लेकर यहां रह रहा है तो यह गलत है. उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
भागलपुर : गलत इस्तेमाल होने की आशंका
बाहरी लाइसेंसी हथियार लेकर यहां आने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर का कारण हथियारों का गलत इस्तेमाल रोकना है. पंचायत चुनाव में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बनी हुई जिस वजह से ऐसा निर्देश जारी किया गया है. सूत्रों की मानें तो पुलिस को इस बात की सूचना मिली है कि जिले में बाहर से आने वाले लाइसेंसी हथियार हैं. उनका रिकार्ड जिले में नहीं होने पर उनको खोज पाना भी मुश्किल होता है.

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