मारपीट के दौरान मौत मामले में दो दोषी
भागलपुर: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने मारपीट के बाद प्रकाश साह की मौत के मामले में शुक्रवार को नरेश यादव और भवेश यादव को दोषी करार दिया. वहीं कुरकुरी यादव, वाल्मीकि यादव को रिहा कर दिया, जबकि छोटू यादव पर जुवेनाइल के तहत कार्रवाई हो रही है. कोर्ट द्वारा दोषी को 15 जून को […]
भागलपुर: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने मारपीट के बाद प्रकाश साह की मौत के मामले में शुक्रवार को नरेश यादव और भवेश यादव को दोषी करार दिया. वहीं कुरकुरी यादव, वाल्मीकि यादव को रिहा कर दिया, जबकि छोटू यादव पर जुवेनाइल के तहत कार्रवाई हो रही है. कोर्ट द्वारा दोषी को 15 जून को सजा सुनायी जायेगी.
यह है मामला : जीरोमाइल के समीप प्रकाश पासवान के साथ नरेश यादव व अन्य का जमीनी विवाद चल रहा था. इस विवाद के कारण 19 दिसंबर 2014 को नरेश यादव, भवेश यादव, कुरकुरी यादव, वाल्मीकि यादव और छोटू यादव ने लाठी-डंडे से लैस होकर आये और प्रकाश पासवान को बुरी तरह पीट दिया.
इस पिटाई के बाद गंभीर हालत में प्रकाश पासवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया. प्रकाश पासवान की शिकायत पर एससी एसटी थाना में नरेश यादव, भवेश यादव, कुरकुरी यादव, वाल्मीकि यादव और छोटू यादव पर मामला दर्ज हो गया. वहीं प्रकाश पासवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी.