भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में बुधवार को गुड्डू शर्मा और मुलो खान को दोषी करार दिया है. दोनों ही के खिलाफ 21 जून को सजा सुनायी जायेगी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साह, अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार और बचाव पक्ष से बेबी कुमार और अजय कुमार सिन्हा ने पैरवी की.
युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दो दोषी
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में बुधवार को गुड्डू शर्मा और मुलो खान को दोषी करार दिया है. दोनों ही के खिलाफ 21 जून को सजा सुनायी जायेगी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साह, अधिवक्ता पुरुषोत्तम […]
मामले के अनुसार, शाहकुंड में कमला (काल्पनिक नाम) को स्कूल आते-जाते दो युवक गुड्डू शर्मा और मुलो खान तंग करते थे. वे उस पर शादी करने का दबाव बनाते थे और नहीं करने पर उसके परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी देते थे. इस बात को लेकर कमला परेशान रहती थी. 26 नवंबर 2013 को कमला ने घर के प्रथम तल पर केरोसिन छिड़क खुद को आग लगा ली. उसे गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच दाखिल कराया गया. जहां पर कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने उसका बयान कमलबंद हुआ. इसके आधार पर शाहकुंड थाना ने गुड्डू शर्मा और मुलो खान के खिलाफ मामला दर्ज किया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement