लुंगी-धोती पहन बाइक चलाते पकड़े गये तो लगेगा जुर्माना

कानून. एमवी मैनुअल में बाइक ड्राइविंग को लेकर हैं कई प्रावधान लुंगी पहन रखी है और बाइक चला रहे हैं. थोड़ी ही दूर जाने की बात कह धोती में ही बाइक स्टार्ट कर चल दिये, तो इस आदत को सुधार लीजिए. वरना अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ तो जुर्माना लग सकता है. कुछ भी पहन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2016 6:48 AM

कानून. एमवी मैनुअल में बाइक ड्राइविंग को लेकर हैं कई प्रावधान

लुंगी पहन रखी है और बाइक चला रहे हैं. थोड़ी ही दूर जाने की बात कह धोती में ही बाइक स्टार्ट कर चल दिये, तो इस आदत को सुधार लीजिए. वरना अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ तो जुर्माना लग सकता है. कुछ भी पहन कर बाइक चलाने वालों को नहीं पता होगा िक ऐसा करने पर जुर्माना का प्रावधान है.
बाइक चलाने वालों के लिए जूता पहनना भी जरूरी, जूता नहीं पहनने पर जुर्माना
बाइक चलाने वालों को नहीं है ट्रैफिक रूल की जानकारी
शहर में लगातार वाहन चेकिंग की जा रही
भागलपुर : लुंगी, धोती और स्लीपर पहन कर बाइक नहीं चला सकते. बाइक चलाने के लिए जूता भी जरूरी है. लुंगी या धोती में बाइक चलाने और बिना जूता वाले बाइक चालक पर एक सौ से तीन सौ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. एमवी मैनुअल में कई ऐसे प्रावधान वर्णित हैं जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती. शहर में लगातार हो रहे वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों से अनभिज्ञ लोग पकड़े जा रहे और उन्हें जुर्माना देना पड़ रहा है.
43 दिन में 13 लाख जुर्माना वसूला गया
मई के पहले सप्ताह में सरकार ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों से अगले एक साल तक जुर्माना वसूली का अधिकार पुलिस को दिया. उससे पहले तक पुलिस वाहनों को पकड़ती जरूर थी पर जुर्माना वसूलने का अधिकार डीटीओ को था. आठ मई से पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू की और जुर्माना वसूला जाने लगा. आठ मई से 19 जून तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगभग तीन हजार वाहनों से तेरह लाख रुपये जुर्माना वसूला गया.
ट्रैफिक को अवरुद्ध किया तो 50 रुपये प्रति घंटा जुर्माना
सड़क पर बाइक और कार से चलने वाले अक्सर यह सोचते हैं कि हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर ही उनको पुलिस पकड़ सकती है और उनपर जुर्माना किया जा सकता है. लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जो लोगों पता नहीं होता. एमवी एक्ट 201 के तहत सुचारु रूप से चल रहे ट्रैफिक को अवरुद्ध करने वाले से 50 रुपये पर घंटा के हिसाब से जुर्माना वसूलने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है. ट्रैफिक नियमों की अवहेलना अगर कोई एक से ज्यादा बार या लगातार करता है तो उससे दोगुना जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है.

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