भागलपुर नगर निगम की लिस्ट में सिर्फ 72 प्राइवेट लॉज

भागलपुर : नियम के अनुसार सभी प्राइवेट हॉस्टल्स और लॉज चलानेवालों को भागलपुर में नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. लेकिन शहर में चलनेवाले सैकड़ों लॉज में से मात्र 72 लॉज का ही भागलपुर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है. वह भी साल 2013-14 में. उसके बाद उन्होंने अपने लॉज का रिन्यूअल तक नहीं कराया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2016 8:50 AM
भागलपुर : नियम के अनुसार सभी प्राइवेट हॉस्टल्स और लॉज चलानेवालों को भागलपुर में नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. लेकिन शहर में चलनेवाले सैकड़ों लॉज में से मात्र 72 लॉज का ही भागलपुर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है. वह भी साल 2013-14 में. उसके बाद उन्होंने अपने लॉज का रिन्यूअल तक नहीं कराया.
नहीं हुआ कोई सर्वे
शहर में चल रहे प्राइवेट हॉस्टल और लॉज चलाने के लिए भागलपुर नगर निगम को एक मैनुअल बनाना था. इसके लेकर एक सर्वे कराना था कि शहर में कितने प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल या लॉज चल रहे हैं. इसके बाद जो लोग अपने घरों में चोरी-छिपे हॉस्टल चला रहे हैं. ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए हर हॉस्टल के गेट पर हॉस्टल का नाम और इसके संचालक का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर बोर्ड लगाना था. साथ ही भागलपुर नगर निगम की टीम को अघोषित हॉस्टल्स पर छापेमारी भी करनी थी. लेकिन भागलपुर नगर निगम की ओर से अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है.

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