अाचार संहिता मामले में शाहनवाज हुसैन बरी

नवगछिया: वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श अाचार संहिता के उल्लंघन में मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन व खरीक प्रखंड के गोटखरीक निवासी भाजपा के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में कर बरी दिया है. मामला नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2016 9:25 AM
नवगछिया: वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श अाचार संहिता के उल्लंघन में मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन व खरीक प्रखंड के गोटखरीक निवासी भाजपा के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में कर बरी दिया है.
मामला नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में चल रहा था. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव के दौरान खरीक प्रखंड के यादव टोला स्थित बूथ संख्या 167 के दो सौ मीटर के दायरे में पोस्टर लगाने का आरोप लगाते हुए खरीक थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन व तत्कालीन पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को आरोपित बनाया गया था. सोमवार को भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन व अवधेश शर्मा न्यायालय में उपस्थित हुए. न्यायालय ने साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दोनों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है.

मौके पर जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, मानवाधिकार मंच के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार, जिला मंत्री मुकेश राणा, नंदनी सरकार, उपेंद्र यादव, सुशील कुमार यादव, सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल, पुलिकत सिंह, मुक्ति सिंह, जेम्स मुक्ति सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे.

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