शहरी क्षेत्र के एनएच-80 पर चलंत ठेला भी लगा, तो प्राथमिकी

भागलपुर : शहरी क्षेत्र के एनएच-80 के किनारे किसी भी तरह की दुकानदारी बरदाश्त नहीं होगी. अगर चलंत ठेला व रेहड़ी भी लगाया गया, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. सदर एसडीओ कुमार अनुज ने रविवार को घंटाघर से स्टेशन चौक तक माइकिंग कर चेतावनी दी. भागलपुर हाट में सोमवार को प्रशासन द्वारा तय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2016 4:51 AM

भागलपुर : शहरी क्षेत्र के एनएच-80 के किनारे किसी भी तरह की दुकानदारी बरदाश्त नहीं होगी. अगर चलंत ठेला व रेहड़ी भी लगाया गया, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. सदर एसडीओ कुमार अनुज ने रविवार को घंटाघर से स्टेशन चौक तक माइकिंग कर चेतावनी दी. भागलपुर हाट में सोमवार को प्रशासन द्वारा तय बांस की दुकान का मॉडल लगेगा. इस तरह की दुकान लगाने की अनुमति होगी.

सदर एसडीओ ने बताया कि बागबाड़ी के बाजार समिति में उजाड़े गये दुकानदारों को बसाने की कार्रवाई चल रही है. ऐसे में मुख्य सड़क पर किसी भी प्रकार से दुकान लगाने की प्रवृत्ति गलत है. कई दुकानदार चलंत ठेला, जमीन पर बैठकर सामान बेच रहे हैं. इन दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. एनएच-80 को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाया जायेगा, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या
नहीं बने.
आवेदकों का साक्षात्कार आज
बागबाड़ी के भागलपुर हाट में दुकान लेने के लिए आवेदकों का साक्षात्कार सोमवार को फिर होगा. एक से आठ जुलाई तक के आवेदन पर स्क्रीनिंग कमेटी कार्रवाई करेगी.
सदर एसडीओ ने घंटाघर से स्टेशन चौक तक की माइकिंग
भागलपुर हॉट में लगेगा बांस की बनी दुकान का मॉडल
एक से आठ जुलाई तक के आवेदक का साक्षात्कार जारी

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