12 फीट सड़क होगी, तभी निगम पास करेगा नक्शा

भागलपुर : अगर आपने शहर में जमीन खरीदी है और उस पर मकान बनाना चाह रहे हैं तो निगम से आपके घर का नक्शा तभी पास होगा जब आपके जमीन के सामने 12 फीट की सड़क होगी. इस नियम से नक्शा पास करानेवाले भू-मालिक को अब नक्शा पास कराने में परेशानी हो रही है. कई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2016 4:41 AM

भागलपुर : अगर आपने शहर में जमीन खरीदी है और उस पर मकान बनाना चाह रहे हैं तो निगम से आपके घर का नक्शा तभी पास होगा जब आपके जमीन के सामने 12 फीट की सड़क होगी. इस नियम से नक्शा पास करानेवाले भू-मालिक को अब नक्शा पास कराने में परेशानी हो रही है. कई लोगों ने तो जमीन भी खरीद ली है और नक्शा पास कराने के लिए निगम पहुंच रहे हैं. इतना ही नहीं बिना नक्शा पास कराये बैंक भी ऋण नहीं दे रहा है. ऋण के लिए हर हाल में नक्शा पास कराना जरूरी है. निगम अब उसी जमीन का नक्शा पास कर रहा है जिसकी सड़क 12 फीट या उससे अधिक चौड़ी है. स्मार्ट सिटी में भागलपुर का नाम शामिल होने के बाद निगम ने यह प्रावधान किया है.

नियम इस लिए कि मकान बनने के बाद नहीं हो कोई परेशानी
नगर निगम ने नियम इसलिए लागू किया है ताकि भवन निर्माण के बाद गृहस्वामी अगर कोई चार पहिया वाहन खरीदे तो घर तक ले जाने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े. अभी शहर में कई जगहों पर कई एक मंजिल से लेकर बहुमंजिला इमारतें हैं जहां रास्ता 12 फीट से भी कम है. अगर इन इलाकों में अगलगी या कोई अन्य घटना हो जाती है दमकल भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है.
नगर निगम ने लागू किया नियम
घर बनाने के लिए हर हाल में उसके सामने हो 12 फीट चौड़ी सड़क
हर हाल में हाेगा नियम का पालन
इस नियम का पालन हर हाल में हो इसके लिए नगर आयुक्त ने नक्शा शाखा प्रभारी काे कई निर्देश दिये हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 12 फीट से कम सड़क वाले एरिया में जमीन का नक्शा पास किया गया तो कार्रवाई की जायेगी. नक्शा शाखा प्रभारी ने कहा कि नियम का हर हाल में पालन किया जायेगा.
अगर किसी ने जमीन खरीदी है, तो उस जगह के सामने वाली सड़क की चौड़ाई कम से कम 12 फीट होनी चाहिए. इससे कम चौड़ी सड़क वाली जमीन का नक्शा पास नहीं किया जायेगा. इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
अवनीश कुमार सिंह, नगर आयुक्त

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