आर्म्स लाइसेंस फीस बढ़ी गृह मंत्रालय ने लाइसेंस फीस के जारी किये नये दर

भागलपुर : गृह मंत्रालय के नये आर्म्स लाइसेंस एक्ट से नये शस्त्र लाइसेंस लेनेवालों की जेब और ढ़ीली होगी. मंत्रालय ने बंदूक रखना महंगा कर दिया. नये एक्ट में लाइसेंस फीस से लेकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण(रेन्यूवल) की दर भी बढ़ा दी गयी है. स्थानीय स्तर पर बढ़ी फीस पर होनेवाली बैठक में अंतर वाली राशि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2016 5:45 AM

भागलपुर : गृह मंत्रालय के नये आर्म्स लाइसेंस एक्ट से नये शस्त्र लाइसेंस लेनेवालों की जेब और ढ़ीली होगी. मंत्रालय ने बंदूक रखना महंगा कर दिया. नये एक्ट में लाइसेंस फीस से लेकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण(रेन्यूवल) की दर भी बढ़ा दी गयी है. स्थानीय स्तर पर बढ़ी फीस पर होनेवाली बैठक में अंतर वाली राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आर्म्स लाइसेंस एक्ट के संशोधन में कई तरह के प्रावधान में परिवर्तन हुआ है. इसमें आवेदन से लेकर उसके फीस का भी मामला है. आवेदन को लेकर पहले से अलग फॉर्मेट आये हैं, जो सभी आवेदक के लिए अनिवार्य है. फीस के बारे में एक्ट के आधार पर ही जिलाधिकारी स्तर से अंतिम आदेश निकला जायेगा.

यह होगी नयी व्यवस्था : मंत्रालय के संशोधित एक्ट में नये लाइसेंस की फीस 1000 रुपये कर दी गयी है. सभी तरह के बंदूक के नवीनीकरण कराने का प्रत्येक वर्ष का फीस 500 रु कर दिया. तलवार, डायगर आदि के नये लाइसेंस का फीस 500 रु व नवीनीकरण फीस 100 रुपये निर्धारित होगा. पहले नये लाइसेंस लेनेवाले आवेदक को 100 रुपये की राशि फीस में जमा करनी होती थी. राइफल पर 30 रुपये और रिवाल्वर रखनेवाले लाइसेंस धारक से 50 रुपये की फीस ली जाती थी.
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