नये ट्रैफिक नियम लागू होने पर ही मिलेगा परमिट

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य अधिकारी. ऑटो व ट्रैक्टर को नया रोड परमिट देने को लेकर आरटीए की बैठक में हुृआ निर्णय भागलपुर शहर से बाहर के ही मिलेंगे नये रोड परमिट स्कूल बसों में सीट से अधिक बच्चे होने की होगी जांच भागलपुर : नये ट्रैफिक नियम लागू होने तक शहरी क्षेत्र में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2016 6:13 AM

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य अधिकारी.

ऑटो व ट्रैक्टर को नया रोड परमिट देने को लेकर आरटीए की बैठक में हुृआ निर्णय
भागलपुर शहर से बाहर के ही मिलेंगे नये रोड परमिट
स्कूल बसों में सीट से अधिक बच्चे होने की होगी जांच
भागलपुर : नये ट्रैफिक नियम लागू होने तक शहरी क्षेत्र में ऑटो व ट्रैक्टर काे नया रोड परमिट नहीं दिया जायेगा. यह निर्णय बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिया गया. प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि लंबित आवेदन पर नया परमिट तभी मिलेगा, जब आवेदक भागलपुर शहर को छोड़ अन्य रूट के लिए रोड परमिट का संशोधित आवेदन देंगे. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि विभिन्न रूटों पर ऑटो का दबाव काफी अधिक है.
इस दबाव के कारण चौराहों पर जाम का आलम है.
बैठक में प्राधिकार के सदस्यों को बताया गया कि एसएसपी मनोज कुमार ने शहरी क्षेत्र में ऑटो परिचालन का रोड मैप बनाया है. इसे जल्द ही लागू किया जायेगा. इस बार रूट वाइज ऑटो चालक को परमिट दिया जायेगा. पहले यह परमिट 16 किलोमीटर तक सभी दिशा में जाने के लिए होता था. ऑटो चालक को परमिट के आवेदन पर एक खास रूट का उल्लेख
करना होगा.
मुझे मिल जाते हैं बगैर नंबर के वाहन, आपको नहीं मिलते : प्राधिकार अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने डीटीओ व मोटर यान निरीक्षक को बगैर नंबर वाले वाहनों के परिचालन पर फटकार लगायी. उन्होंने कहा कि मुझे शहर में कई वाहन बगैर नंबर के मिल जाते हैं, आपको(डीटीओ व मोटर यान निरीक्षक) कैसे नहीं मिलता है. बगैर नंबर वाले वाहनों के खिलाफ जांच हो और उन पर जुर्माना लगायें.
स्कूल बस की 32 सीट में 52 बच्चों की सवारी
प्राधिकार की बैठक में डीएम आदेश तितरमारे ने कहा कि अधिकतर स्कूल बस 32 सीट का परमिट लिये हुए हैं, मगर उन बसों में 52 बच्चों की सवारी हो रही है. इस तरह के बसों पर लगाम लगे. धुंध के समय में स्कूली बस को ट्रैफिक नियम का सख्ती से पालन कराया जाये. प्राधिकार अध्यक्ष ने तत्काल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सचिव सुभाष चंद्र झा और डीटीओ संजय कुमार को मामले की गहनता से जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया.
यह भी दिये निर्देश
À15 वर्ष पुराने वाहन को अगले पांच वर्ष तक का रोड परमिट अवधि बढ़ाने के बंद हुई कार्रवाई सशर्त खोल दी गयी. पुराने वाहन मालिक से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने पर रोड परमिट जारी हो जायेगा.
Àऑटो के नये रोड परमिट के 116 लंबित मामले में सभी आवेदक को रूट का उल्लेख करके संशोधित आवेदन देने के लिए कहा गया.

Next Article

Exit mobile version