सात दिनों में बासगीत के मामले निबटाएं

समाहरणालय कांड आयुक्त ने एडीएम (राजस्व) के साथ की बैठक भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने जमीन बसाने की सरकारी स्कीम में लंबित मामलों को सात दिनों में निबटाने का सख्त आदेश दिया. उन्होंने मंगलवार को प्रभारी डीएम सह अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद, सदर एसडीओ कुमार अनुज के साथ बैठक में कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2016 6:14 AM

समाहरणालय कांड

आयुक्त ने एडीएम (राजस्व) के साथ की बैठक
भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने जमीन बसाने की सरकारी स्कीम में लंबित मामलों को सात दिनों में निबटाने का सख्त आदेश दिया. उन्होंने मंगलवार को प्रभारी डीएम सह अपर समाहर्ता (राजस्व) हरिशंकर प्रसाद, सदर एसडीओ कुमार अनुज के साथ बैठक में कहा कि अंचल स्तर पर सर्वेक्षण होने के बावजूद परिवार भटक रहे हैं.
इन परिवारों को या तो उनके पास सरकारी जमीन पर बसाया जाये. अगर सरकारी जमीन नहीं है तो लीज नीति पर उसे खोजें. उन्होंने कहा कि पूर्व में अंचल स्तर पर कामकाज को लेकर दिशा निर्देश दिये गये थे. बिंदु वाइज सुधार के निर्देश पर काम करने के लिए कहा गया था. वह निर्धारित दो माह बाद औचक निरीक्षण पर अंचलों में निकलेंगे. जिस भी अंचल में शिथिलता पायी गयी, वहां सीधे कार्रवाई होगी.
अपर समाहर्ता ने प्रमंडलीय आयुक्त को जमीन संबंधी निर्देश पर अंचल स्तर पर काम होने की जानकारी दी. श्री चौधरी ने कहा कि अंचल स्तर पर अभी भी कई कामों में शिथिलता नजर आ रही है, जिससे आम लोग बार-बार अंचल तक चक्कर काटने को मजबूर होते हैं. ऐसी स्थिति को सुधारना होगा.
समाहरणालय कांड के घायल को पांच लाख रुपये मुआवजा
बिहार राज्य अकलियत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मो मजहरुल हक व महासचिव मिर्जा इफतेख्वार मेहंदी ने कहा कि समाहरणालय कांड में घायल महिलाओं को पांच लाख रुपये दिये जायें. घटना की निंदा करते हुए संघ ने पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की.
एसडीओ, सिटी डीएसपी सहित छह पर नालसी वाद
सीजेएम कोर्ट में सीतारामपुर (सुलतानगंज) के रमण पासवान ने मंगलवार को सदर एसडीओ कुमार अनुज, सिटी डीएसपी शहरयार अख्तर सहित छह के खिलाफ मुकदमा किया है. आठ दिसंबर को जन संसद के धरना स्थल से लोगों को डीएम से मिलने के लिए बुलाया गया और बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान सभी आरोपित ने जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया. इस मामले की सुनवाई एससी एसटी के विशेष न्यायाधीश सह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होगी.

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