नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह की अदालत में रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में शादी की नियत से अपहरण के मामले में अपहर्ता भवानीपुर के बत्तीस कुमार उर्फ संतोष कुमार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. भादवि की धारा 366 ए में दोषी पाते हुए न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा.
जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2010 को भवानीपुर गांव से शादी की नियत से एक लड़की का अपहरण नवगछिया पुलिस लाइन के पास कर लिया गया था. अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद उक्त लड़की ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि 15 दिसंबर 2010 को वह स्कूल से घर जा रही थी,
उसी समय बत्तीस कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर उसे एक रुमाल सुंघाया और उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आपको अररिया जिले के जोगबनी के एक होटल में पाया. उसके साथ बत्तीस कुमार भी था. लड़की ने अपने बयान में कहा है कि होश आने पर उसे पता चला कि उसके कपड़े बदल दिये गये थे. उसे सात दिन तक होटल में रखा गया. आठवें दिन वह मौका पाकर किसी तरह वहां से भाग कर नवगछिया चली आयी. न्यायालय में बत्तीस कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 में दोष सिद्ध हुआ है. मामले में अभियोजन संचालन लोक अभियोजन पदाधिकारी परमानंद शाह कर रहे थे.