अब 30 दिनों में मिलेगा राशन कार्ड

भागलपुर: राशन कार्ड के लिए अब सरकारी दफ्तरों में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है. पदाधिकारी और कर्मचारी यह नहीं कह सकेंगे कि बाद में आना, फिर देखेंगे कि कार्ड बनेगा या नहीं. दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन कर दिया है. इसके तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2017 8:34 AM
भागलपुर: राशन कार्ड के लिए अब सरकारी दफ्तरों में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है. पदाधिकारी और कर्मचारी यह नहीं कह सकेंगे कि बाद में आना, फिर देखेंगे कि कार्ड बनेगा या नहीं. दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन कर दिया है. इसके तहत अब आवेदन देने के बाद 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड बन जायेगा. इस बीच अगर राशन कार्ड नहीं बनता है, तो लाभुक अपील में भी जा सकेंगे. अपील के निष्पादन की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है.
समूह में आवेदन नहीं होगा स्वीकार : कोई भी लाभुक खुद एक प्रति में आवेदन जमा करेंगे. किसी संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. अधूरा भरा या बिना हस्ताक्षर या फिर बिना अंगूठा निशान का आवेदन रद्द हो जायेगा. हाथ से लिखे, टाइप किये, फोटो कॉपी किये या डाउनलोड फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन दें, फिर कार्ड लें: सभी आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से लिये जायेंगे. राशन कार्ड का अवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन एक सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा. बीडीओ द्वारा आवेदन पत्र को जांच कर 15 दिनों के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किये जाने पर राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
सेवा का नाम लोकसेवक समय अपीलीय प्राधिकार प्रथम अपील पुनर्वीलोकन समय
राशन कार्ड एसडीओ 30 दिन जिलाधिकारी 21 दिन कमिश्नर 15 दिन
कार्ड में संशोधन एसडीओ 30 दिन जिलाधिकारी 21 दिन कमिश्नर 15 दिन
कार्ड रद्दीकरण एसडीओ 30 दिन जिलाधिकारी 21 दिन कमिश्नर 15 दिन

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