होली में भांग की नहीं होगी बिक्री पकड़े गये तो फसेंगे

सदर एसडीओ ने शांति समिति की बैठक में दिया निर्देश भागलपुर : बिहार में शराब पर पाबंदी एक वर्ष पहले से लगी हुई है. अब भांग बेचने पर भी कार्रवाई होगी. सदर अनुमंडल प्रशासन ने इस बार होली में भांग व गांजा (पहले से प्रतिबंधित) की बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 8, 2017 5:08 AM

सदर एसडीओ ने शांति समिति की बैठक में दिया निर्देश

भागलपुर : बिहार में शराब पर पाबंदी एक वर्ष पहले से लगी हुई है. अब भांग बेचने पर भी कार्रवाई होगी. सदर अनुमंडल प्रशासन ने इस बार होली में भांग व गांजा (पहले से प्रतिबंधित) की बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है. अगर दुकानदार उक्त दोनों प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की बिक्री करते हुए पाये गये, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी. मामले को लेकर होली में दंडाधिकारी व पुलिस कर्मी अलर्ट रहेंगे. यह बातें सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज मंगलवार को शांति समिति सदस्यों की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ(एनएच) से 100 मीटर दूर पर ताड़ी की बिक्री होगी. मुख्य चौराहों पर भी बिक्री नहीं करनी है. सड़क किनारे बिक्री करते हुए कोई भी दिखा तो सीधे उनकी गिरफ्तारी होगी. होली पर शराब के सेवन को रोकने के लिए शांति समिति सदस्य भी पुलिस का सहयोग करेंगे.
नशीले पदार्थों की बिक्री आदि की सूचना सीधे पुलिस को दे सकते हैं. शांति समिति के सदस्य होली पर्व पर ड्यूटी करने वाले दंडाधिकारी व पुलिस कर्मी को पकवान खिलायेंगे ताकि अपने परिवार से दूर रहने का गम नहीं हो.
उन्होंने होलिका दहन का समय और इसकी ऊंचाई पर भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एक साथ होलिका दहन का समय रखा जाये, जिससे माहौल ठीक रहे. हुड़दंगी से निबटने के लिए पुलिस को तत्पर रहने के लिए कहा गया. कई जगहों को चिह्नित किया गया है, जहां संभव हुआ तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी.

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