सदर अनुमंडल कार्यालय के दो लिपिक हुए सस्पेंड
भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति घोटाला में सदर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक मुकेश कुमार सिन्हा व बाजार समिति के कर्मचारी सह लिपिक राजेश जायसवाल सस्पेंड हो गये. जिला प्रशासन ने दोनों ही सरकारी कर्मी को बाजार समिति के तत्कालीन विशेष पदाधिकारी कुमार अनुज के साथ प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित बनाया था. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे […]
भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति घोटाला में सदर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक मुकेश कुमार सिन्हा व बाजार समिति के कर्मचारी सह लिपिक राजेश जायसवाल सस्पेंड हो गये. जिला प्रशासन ने दोनों ही सरकारी कर्मी को बाजार समिति के तत्कालीन विशेष पदाधिकारी कुमार अनुज के साथ प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित बनाया था.
जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने सोमवार को दोनों कर्मचारी को सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. सस्पेंड की अवधि में लिपिक मुकेश कुमार सिन्हा को मूल विभाग प्रखंड कार्यालय सन्हौला तथा राजेश जायसवाल को प्रखंड कार्यालय नारायणपुर में हाजिरी देने के निर्देश दिये हैं. बता दें कि दो मई को बबरगंज थाना में सदर अनुमंडल कार्यालय के कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश्वरी कुमार पोद्दार ने दुकान व गोदाम आवंटन में धांधली को लेकर कुमार अनुज, गोपनीय में तैनात लिपिक मुकेश कुमार सिन्हा, बाजार समिति में तैनात राजेश जायसवाल, परिचारी नारायण दास व निजी व्यक्ति विवेक चौधरी उर्फ पिंटू चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
आरोप था कि इन्होंने दुकान व गोदाम आवंटन में सरकारी नियम-कानून की परवाह नहीं की. दुकान व गोदाम देने के एवज में अवैध रूप से पैसे की वसूली की. साथ ही वसूले पैसे का कोई हिसाब-किताब भी नहीं बनाया. सभी आरोपित के खिलाफ धारा 406, 409, 417, 418, 420, 423, 431, 464, 465, 468, 477 ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया था. इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीएम आदेश तितरमारे ने सदर एसडीओ रोशन कुशवाहा को आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ सस्पेंड का प्रस्ताव मांगा था. इसके तहत एसडीओ सदर ने सभी के खिलाफ प्रपत्र क गठित करके डीएम के पास भेजा था.