नवगछिया में 967.3 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो को 10-10 साल जेल की सजा
नवगछिया में 967.3 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो को 10-10 साल जेल की सजा
– 3 अगस्त 2021 को नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर की थी कार्रवाई, चालक सहित एक अन्य की हुई थी गिरफ्तारी नवगछिया स्थित खरीक टोल प्लाजा के पास तीन साल पूर्व 967.3 किलो गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट ने दो नामजद अभियुक्तों को सजा सुनाई है. एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत एडीजे-एक में चली सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. आरोपितों में पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित लिलुआ थाना क्षेत्र के चमेरेल गांव का ट्रक चालक शांति कुमार और समस्तीपुर के विधान थाना क्षेत्र के तेलबी निवासी अजीत कुमार को सजा सुनाई गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों को 10-10 साल कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं कराने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश है. क्या था मामला : विगत 3 अगस्त 2021 को नवगछिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरीक टोल प्लाजा के रास्ते मादक पदार्थ की बड़ी खेप गुजरने वाली है. कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन वाली ट्रक को रोका. तलाशी के क्रम में ट्रक के भीतर बने गुप्त चेंबर से टीम ने कुल 93 पैकेट बरामद किया गया. पैकेटों से 967.300 किलो गांजा की बरामदगी की गयी थी. मामले में पुलिस ने ट्रक चालक शांति कुमार और ट्रक पर बैठे एक अन्य व्यक्ति अजीत कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में दोनों के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था. जिसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई चली. और मामले में आरोपितों काे सजा सुनायी गयी.
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