अपहरण कर यौन शोषण करने मामले में दोषी को 5 साल सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना

अपहरण कर यौन शोषण करने मामले में दोषी को 5 साल सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना

By Prabhat Khabar News Desk | December 4, 2024 11:05 PM

विगत वर्ष 2021 में महिला थाना में दर्ज अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. मामले में कोर्ट ने कांड के मुख्य अभियुक्त फरदीन रजा को पांच साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ाने का भी निर्देश दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई में पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने हिस्सा लिया. जानकारी के अनुसार मामले में पीड़िता पक्ष की ओर से अपहरण करने का मामला दर्ज कराया गया था. बरामद होने के बाद पीड़िता के बयान में शारीरिक शोषण किये जाने का खुलासा हुआ था. एफएसएल रिपोर्ट में शारीरिक शोषण के अस्पष्ट होने की वजह से कोर्ट में यह आरोप नहीं ठहर सका. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मामले में तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष और वर्तमान महिला थानाध्यक्ष सहित चिकित्सकों की गवाही दर्ज करायी गयी थी. हत्या की धमकी देने के आरोपितों का हथियार के साथ फोटो वायरल बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद कुरैशी टोला बड़ी मस्जिद के समीप रहने वाले मो आफताब आलम उर्फ बब्बन ने जिन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था उन आरोपितों की वायरल हो रही कुछ तस्वीरों को साझा किया है. वायरल हो रही तस्वीरों में तीन लोगों को हथियारों के साथ देखा जा रहा है. हालांकि वायरल हो रही तस्वीरें कब की है और किनकी है, इसकी पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है. तस्वीरों में तीन लोगों को पिस्टलनुमा सामान के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. मामले में मो आफताब आलम की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में मो नौशाद अली, मो फिरोज मियां सहित अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था. इसमें आरोपितों पर रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी देने और रेकी करने का आरोप लगाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version