अपहरण कर नाबालिग का शारीरिक शोषण करने का आरोपित दोषी करार

अपहरण कर नाबालिग का शारीरिक शोषण करने का आरोपित दोषी करार

By Prabhat Khabar News Desk | May 29, 2024 11:42 PM

लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण किये जाने को लेकर केस दर्ज कराया था. उक्त मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष कोर्ट एडीजे 6 रंजीता कुमारी की अदालत में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई. जिसमें कोर्ट ने कांड के आरोपित विपिन कुमार कुशवाहा को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. बता दें कि लोदीपुर थाना में वर्ष 2022 में आवेदन देकर एक पिता द्वारा नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया गया था. मामले में अपहृता की बरामदगी और अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हुई थी. अपहृता ने बयान दिया था कि उसे बहला फुसला कर विपिन कुमार कुशवाहा ने अपहरण कर लिया था. जिसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सभी गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जिसके बाद बुधवार को मामले में सुनवाई पूर्ण कर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version