शौच के लिए गयी लड़की से दुष्कर्म करने का लगा था आरोप, एक पाया गया दोषी
शौच के लिए गयी लड़की से दुष्कर्म करने का लगा था आरोप, एक पाया गया दोषी
शाहकुंड थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की के अपहरण व दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. हालांकि, मामले में सुनवाई के दौरान महज अपहरण किये जाने की बात स्थापित हो सकी थी. गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने कांड के आरोपित रामा मांझी को दोषी करार दिया है. और आगामी एक जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. क्या था मामला
शाहकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने उनकी 12 साल की बेटी के अपहरण किये जाने का आरोप लगाते हुए रामा मांझी और ऋषि कुमार के विरुद्ध नामजद केस किया था. आवेदन में अपहृता की मां ने बताया था कि 8 मार्च 2023 को शाम 7 बजे उनकी बेटी शौच के लिए गयी थी. काफी देर तक जब वापस लौट कर नहीं आयी तो उन लोगों ने खोजबीन शुरू की. इसी दौरान गांव के रहने वाले एक युवक ने बताया कि रामा मांझी ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है और ऋषि कुमार की बाइक पर लेकर उसे फरार हो गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है