जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत ने महिला पर किये गये जानलेवा हमला मामले में आरोपित को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है. मामले में अदालत ने विगत 11 जून को सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई की. जिसमें दो अलग-अलग धाराओं में कांड के नामजद अभियुक्त राकेश कुमार सिंह को सजा सुनायी. धारा 307 के तहत अभियुक्त को आठ साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि एक साल बढ़ाने का निर्देश दिया है. धारा 447 के तहत अभियुक्त को 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सात दिन कारावास भेजने का निर्देश दिया. दोनों ही सजा को एक साथ चलाने का निर्देश दिया है. साथ ही कांड की पीड़ित डोली देवी को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी संजय कुमार यादव ने बहस में हिस्सा लिया. बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद बगलगीर में महिला का सिर फोड़ किया था अधमरा सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर के रहने वाले धनंजय प्रसाद सिंह के फर्द बयान पर सबौर थाना में चार दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया गया था. जिसमें उन्होंने बगलगीर के बच्चों और अपने बच्चों के बीच चल रहे विवाद को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कही थी. उस वक्त उन्होंने राकेश कुमार सिंह सहित सहित चार लोगों पर उनकी पत्नी डोली देवी को घर में घुस कर रॉड से सिर पर वार करने और उसे अधमरा करने का आरोप लगाया था.
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